सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके मानहानि पहुंचाई। बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल थे। इस रोक के कारण ट्रायल के आगे बढ़ने पर रोक लग गई है।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की। इस मामले में न्यायालय ने ट्रायल के आगे बढ़ने पर रोक लगा दी है। इस रोक के कारण आगे की कार्यवाही अपेक्षित समय पर नहीं हो सकती है।
इस मामले के आगे बढ़ने पर न्यायालय के निर्णय के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होगी। राहुल गांधी के मानहानि मामले में इस रोक के कारण आगे की कार्यवाही पर अस्पष्टता छाई हुई है। इस मामले के आगे बढ़ने पर न्यायालय के निर्णय के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होगी।






















