सर्वोच्च न्यायालय ने निकोबार परियोजना मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रोके बिना छोड़ दिया। न्यायालय ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण को मूल अधिकार माना जाता है। इस मामले में निकोबार द्वीप समूह में एक परियोजना के विरोध में आवेदन किया गया था। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि परियोजना के विरोध में आवेदन के खिलाफ आदेश रोक दिया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि संस्कृति के संरक्षण को मूल अधिकार माना जाता है। इसलिए आदेश को रोके बिना छोड़ दिया गया। इस मामले में आवेदन करने वाले ने कहा कि परियोजना के विरोध में आवेदन के खिलाफ आदेश रोक दिया जाए।
इस मामले के पूर्व में उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि परियोजना के विरोध में आवेदन के खिलाफ आदेश रोक दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ आवेदन करने वाले ने कहा कि परियोजना के विरोध में आवेदन के खिलाफ आदेश रोक दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा कि संस्कृति के संरक्षण को मूल अधिकार माना जाता है।





























