सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फॉर्म-6 को अस्वीकृत नहीं किया, बल्कि अपनी पिछली टिप्पणियों के गलत अर्थ लगाने की चेतावनी दी। चीफ जज सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट के पिछले टिप्पणियों का गलत तरीके से अर्थ निकाला जाए तो इससे गलतफहमी हो सकती है। इस निर्णय के बारे में बताया गया कि फॉर्म-6 को न मंजूरी दी गई है और न ही खारिज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जज सूर्यकांत के साथ जस्टिस जोयमल्या बगची और वी मोहना शामिल थे। इस बेंच ने यह निर्णय लिया कि चुनाव आयोग के फॉर्म-6 को अस्वीकृत नहीं किया जाए। इस निर्णय के बारे में बताया गया कि इस फॉर्म के बारे में चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बारे में बात की गई है।
इस निर्णय के पीछे चुनाव आयोग के फॉर्म-6 के बारे में बहस हुई थी। इस बारे में बताया गया कि चुनाव आयोग के फॉर्म-6 के बारे में बहस हुई थी। इस बारे में बताया गया कि चुनाव आयोग के फॉर्म-6 के बारे में बहस हुई थी।

























