सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर (स्टेट इंटरवेंशन रिपोर्ट) प्रक्रिया में फॉर्म-6 के बदलाव को मंजूरी नहीं दी। अदालत ने कहा कि फॉर्म-6 में किए गए बदलाव के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया था। इस बारे में एक बड़ी टिप्पणी की गई है।

एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म-6 का उपयोग एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस फॉर्म के बदलाव के बारे में अदालत की ओर से अप्रूवल के बिना कोई गैरकानूनी काम नहीं हो सकता। इस बात पर अदालत ने जोर दिया है कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव करने से पहले इसकी प्रक्रिया के अनुसार अप्रूवल लेना आवश्यक है।

इस विवाद के बीच एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश युजल भूयन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया राष्ट्रीय अधिकारों के ध्यान में आती है। इस प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन इसके बदलाव के बारे में अदालत की ओर से अप्रूवल के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस बात पर अदालत की ओर से बड़ी चेतावनी दी गई है।