सरकार ने स्टॉक खरीदारी और स्टॉक आधारित सिप (SIP) पर 0.02% के एमडीआर (एक्सेस चार्ज) लगा दिया है। इस नियम के तहत, ब्रोकरेज फर्म या एएमसी को इस चार्ज की रकम देनी होगी। इस नियम के लागू होने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त खर्च आएगा। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इस चार्ज का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। इस नियम के लागू होने से निवेशकों को अपने निवेश के लागत में वृद्धि के बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा, इस नियम के लागू होने से ब्रोकरेज फर्म और एएमसी के लिए भी अतिरिक्त आय आएगी।